गढ़वा, सितम्बर 11 -- गढ़वा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की दो सदस्यीय बेंच ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए जिलांतर्गत रमना के पोस्टमास्टर को 45 दिनों के अंदर जमा राशि 1.80 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया है। निर्धारित समय के अंदर भुगतान नहीं करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ देय होगा। बेंच में आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी शामिल थे। उक्त मामले में मेराल थानांतर्गत अधौरा गांव निवासी कामेश्वर महतो ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आयोग में शिकायत दर्ज कराया था कि उनका बचत खाता रमना पोस्ट ऑफिस में है। 20 अक्टूबर 2014 तक उनके बचत खाता में 1.30 लाख रुपये था। बेटी की शादी के लिए वह अपने खाते में जमा राशि की निकासी के लिए वह पोस्ट ऑफिस गए। उसपर वहां कार्यरत पोस्टमास्टर ने उन्हें बत...