आगरा, फरवरी 16 -- सिकंदरा क्षेत्र में पीड़िता ने मकान खरीदने के लिए मालिक को करीब 95 लाख रुपये विभिन्न माध्यमों से दे दिए। लेकिन, लोन के दौरान बैंक से जानकारी हुई की मकान की छत किसी अन्य के नाम है। पीड़ित ने सौदा रद्द कर दिया। मकान मालिक ने मात्र 37 लाख रुपये लौटाए। 58 लाख रुपये अटक गए। रेलवे कालोनी निवासी आरती शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरती शर्मा ने पुलिस को बताया कि बजरंग नगर, सिकंदरा स्थित मकान के लिए 25 अप्रैल 2025 को क्षमा गोस्वामी और मनोज तिवारी से 1.10 करोड़ रुपये में इकरारनामा किया गया था। आरोप है कि उन्होंने विक्रेता क्षमा गोस्वामी को 95 लाख रुपये (53 लाख चेक/ऑनलाइन व 42 लाख नकद) दे दिए। बाद में बैंक लोन प्रक्रिया के दौरान पता चला कि मकान की छत की रजिस्ट्री किसी अन्य के नाम की जा चुकी ...
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