सीवान, अप्रैल 29 -- सीवान, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की न्यायालय ने मंगलवार को भूमि विवाद के एक मामले में रघुनाथपुर के राजद विधायक ओसामा शहाब की अग्रिम जमानत की अर्जी को सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। यह भी पढ़ें- शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को बड़ा झटका, राजद विधायक की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से खारिजजमानत याचिका का पेश होना विधायक की ओर से जमानत याचिका अधिवक्ता नवेन्दु शेखर दीपक ने न्यायालय में पेश किया था। इसके बाद सुनवाई के दौरान बताया गया था कि उपरोक्त मामले में आवेदक ओसामा शहाब निर्दोष हैं। इनको गलत तरीके से भूमि संबंधी कांड में फंसाया गया है।अभियोजन का पक्ष वहीं, अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक प्रमील कुमार उर्फ गोप बाबू ने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाल...