कोटा, जनवरी 23 -- राजस्थान के कोटा जिले में पत्नी और बेटे की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या करने के करीब 5 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट दो ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आरोपी पति को फांसी की सजा से दंडित किया है। साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि 'रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन बचाएगा'? ऐसे दोषी को मृत्युदंड से कम दंड नहीं होना चाहिए। यह सनसनीखेज वारदात शहर के रामपुरा कोतवाली इलाके में साल 2021 में हुई थी। अभियोजक भारत सिंह आसावत ने बताया कि यह घटना जून 2021 में रामपुरा कोतवाली थाना इलाके के भाटापाडा में हुई थी। जहां पर 1 जून को आरोपी पिंटू अपनी पत्नी सीमा को मायके से लेकर आया था। इसी दौरान शाम को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। तभी पिंटू ने गुस्से म...