धनबाद, फरवरी 17 -- धनबाद। सिंह मेंशन के करीबी रंजय सिंह ऊर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप मे जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को एक बार फिर हाई कोर्ट से झटका लगा है। सूचक रूमी सिंह के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने मामा की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश दिया है कि वह अगले चार महीने में मामले का निष्पादन करें। फिलवक्त यह मुकदमा बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए लंबित है। इसके पूर्व रूना की दो बार जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। रूना सिंह 8 अगस्त 2018 से जेल मे बंद है। पांच नवंबर 2018 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरुद्ध अदालत मे चार्जशीट दायर किया था। जबकी चंदन शर्मा, हरेंद्र सिंह के ...