रांची, जून 20 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 के कोर्ट ने हनी ट्रैप, रंगदारी व अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की आरोपी मनीषा त्रिपाठी को अग्रिम जमानत दी। धनपति का आरोप था कि फ्लैट दिखाने के लिए मनीषा व भोवन पटेल उसे कोलकाता ले गए और मारपीट की। आरोपियों ने 8 लाख की रंगदारी भी मांगी। हत्या की धमकी देकर बेटे से 6.50 लाख की दो सोने की चेन ले ली। बाद में अश्लील वीडियो वायरल करने व झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर तीन लाख रुपये और मांगने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने उसे 10 हजार के निजी मुचलकों व दो जमानतदारों के साथ अग्रिम जमानत दे दी।

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