नोएडा, जून 20 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने नोएडा मीडिया क्लब के अध्यक्ष से रंगदारी मांगने के मामले में एक आरोपी कुणाल वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। नोएडा मीडिया क्लब के अध्यक्ष आलोक कुमार द्विवेदी में आरोप लगाया था कि 21 फरवरी 2026 की रात सेक्टर-42 के जंगल के पास दो बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोककर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपियों ने कथित रूप से कहा था कि रवि काना और पंकज पराशर गैंग के खिलाफ खबरें प्रकाशित करने और संगठन का अध्यक्ष बनने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा। साथ ही, गैंग के नुकसान की भरपाई के लिए पांच करोड़ रुपये देने की मांग की गई थी। यह भी पढ़ें- रंगदारी व ब्लैकमेल केस में महिला को अग्रिम जमानत आरोपियों ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा न देने और तय समय में रकम का इंतजाम न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चे...