औरैया, जून 20 -- जेल से एक व्यापारी से प्रतिमाह 50 हजार रुपये रंगदारी वसूलने के आरोप में दर्ज मुकदमे में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को न्यायालय से जमानत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने शनिवार को उनका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। हालांकि इस आदेश से उनकी रिहाई संभव नहीं होगी, क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज दूसरे गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत याचिका पहले ही सत्र न्यायालय से खारिज हो चुकी है। शहर के बहुचर्चित हत्याकांड में करीब छह वर्ष से अधिक समय से केंद्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध चल रहे कमलेश पाठक के खिलाफ 7 जनवरी 2026 को सदर कोतवाली में बटन रील व्यापारी राजेश कुमार की ओर से रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में कमलेश पाठक, उनके सहयोगी अब्दुल सत्तार तथा दो अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था। आरोप था कि ...