रांची, अप्रैल 16 -- रांची। रंगदारी मांगने और हथियार के बल पर धमकी देने के मामले में आरोपी अजय सिंह को राहत नहीं मिली। अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, एक फरवरी 2026 को आरोपी ने साथियों संग निर्माण कार्य रुकवाकर पिस्तौल दिखाते हुए 20 लाख रुपये की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। बचाव पक्ष ने देरी व जमीन विवाद का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने आरोपों को गंभीर मानते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है। ऐसे में अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। घटना को लेकर सूचक ने इस संबंध में अनगड़ा थाना में कांड संख्या 12/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई है। यह भी पढ़ें- रंगदारी वसूलने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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