रांची, मार्च 19 -- रांची। न्यायायुक्त एके मिश्रा-1 की अदालत ने रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी राजीव उपाध्याय को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 35/2026 से संबंधित है, जिसमें रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, 17 फरवरी 2026 को सूचक को आरोपी ने फोनकर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही, पिछले कई दिनों से लगातार कॉल कर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया है।
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