शामली, जून 11 -- आठ वर्ष पूर्व रंगदारी मांगने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वर्ष 2016 में कैराना कोतवाली पर जुल्फान निवासी गांव तितरवाड़ के विरुद्ध रंगदारी मांगने और साजिश में शामिल होने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था। बाद में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए थे। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर सात वर्ष के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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