रांची, अप्रैल 4 -- रांची। रंगदारी और धमकी केस में न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की कोर्ट ने शनिवार को हैप्पी सिंह और ओमप्रकाश लोहड़ा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामला जगन्नाथपुर थाना से जुड़ा था। इसमें हैप्पी और लोहड़ा पर 3.5 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप था। सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। हालांकि, गवाहों के बयान में कई विरोधाभास पाया गया। मुख्य गवाह और उसकी पत्नी ने आरोपियों की पहचान का दावा किया, लेकिन कोर्ट ने पाया कि पहचान परेड (टीआईपी) नहीं कराई गई थी और घटना के समय एक आरोपी ने चेहरा ढका हुआ था। जांच अधिकारी की गवाही में भी कई खामियां उजागर हुई। एफआईआर दर्ज करने में करीब 12 दिन की देरी हुई, जिसका संतोषजनक कारण नहीं बताया गया। इसके अलावा, न तो सीसीटीवी फुटेज से कोई ठोस साक्ष्य मिला और न ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड (...