नई दिल्ली, जून 2 -- हैदराबाद की एक अदालत ने 70 वर्षीय एक व्यक्ति को 2023 में एक नाबालिग लड़की पर यौन हमला करने के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास दी है। हैदराबाद पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार, पोक्सो अधिनियम के मामलों की सुनवाई और निपटान से संबद्ध बारहवें अतिरिक्त सेशन जज और सह-सेशन जज ने एक जून को अभियुक्त को आईपीसी और बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास दी। अदालत ने उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि 11 मई, 2023 को जब लड़की एक किराना स्टोर में दूध खरीदने गई थी, तब अभियुक्त ने कथित तौर पर उसे बहला-फुसलाकर अपनी दुकान में बुलाया, उस पर यौन हमला किया, उसे अश्लील सामग्री दिखाई और उसे धमकाया।

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