नई दिल्ली, जून 20 -- केरल हाईकोर्ट ने मस्जिद के 63 वर्षीय मौलवी की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर मदरसे में अपनी आठ साल की छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप है। जस्टिस कौसर एडप्पागाथ ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला मस्जिद के 63 वर्षीय मौलवी से जुड़ा है, जिन पर अपनी 8 साल की छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप है। अपराध की प्रकृति, उसकी गंभीरता, तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा मानना ​​है कि आरोपी को इस चरण में जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी, इस साल 8 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि उस पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।

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