ग्वालियर, जुलाई 16 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्वालियर स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (LNIPE) के पूर्व कुलपति दिलीप दुरेहा को यौन शोषण करने के मामले में दोषी ठहराते हुए उन पर इसके लिए 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार पर 5 लाख रुपए और संस्थान पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 15 जुलाई को दिए अपने फैसले में उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने दुरेहा पर लगे महिला योग प्रशिक्षक के उत्पीड़न के आरोप को सही पाया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूर्व कुलपति डुरेहा का जिक्र करते हुए कहा कि संस्थान एक ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में था जो सेवा में बने रहने के योग्य नहीं था। अपने फैसले में जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने राज्य सरकार पर लगाए 5 लाख रुपए के जुर्माने को उस पुलिस अधिक...