रांची, मई 23 -- रांची। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में जेल में बंद आरोपी प्रकाश उरांव को अदालत से राहत नहीं मिली है। एजेसी-17 संजीव झा की अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका शनिवार को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। आरोपी 13 दिसंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मामला सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 640/2025 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को शादी का झूठा वादा कर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उससे दूरी बना ली। यह भी पढ़ें- पत्नी की हत्या के आरोपी रमेश उरांव की जमानत अर्जी खारिज

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