दुमका, मई 1 -- दुमका, प्रतिनिधि।यौन शोषण करने के मामले में एक दोषी प्रेम लाल हेम्ब्रम को दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दो धाराओं के तहत 10-10 साल की सजा एवं 10-10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह घटना 2014 में सरैयाहाट के ढोलपहाड़ी गांव में हुई। पीड़िता के बयान पर सरैयाहाट थाना में भादवि की धारा 376 एवं 493 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि आरोपी युवक ने शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ करीब ढाई साल तक उसके साथ यौन शोषण किया। जब उसने शादी के लिए दबाव बनाई तो वह शादी करने से इंकार कर गया। इसके बाद वह थाना पहुंची और युवक के विरुद्ध शिकायत की। इस केस में 8 गवाहों ने गवाह दिए। केस क...
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