नई दिल्ली, अगस्त 1 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि के मामले में शुक्रवार को प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी कुशल सिंह को अंतरिम राहत दे दी और दूसरे पक्ष से उन सभी मानहानिकारक इंस्टाग्राम पोस्ट, रील, स्टोरी हाइलाइट्स, कैप्शन, कमेंट और अन्य संबंधित कंटेंट को तुरंत हटा देने को कहा, जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट या उनके द्वारा संचालित या नियंत्रित किसी अन्य अकाउंट पर पब्लिश किए गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि उसका यह निर्देश उन कंटेंट पर लागू होता है जिनमें वादी पर यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार या इसी तरह के व्यवहार का झूठा आरोप लगाया गया हो। सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन दत्ता ने सिंगापुर में रहने वाली महिला (प्रतिवादी नंबर 1) से याचिकाकर्ता के खिलाफ शेयर किए अपमानजनक कंटेंट को हटाने को कहा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रतिवादी कंटेंट हटाने में विफल रह...