नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक सॉफ्टवेयर फर्म के मालिक को अग्रिम जमानत दे दी। उस पर एक कर्मचारी का यौन उत्पीड़न करने और उसे तथा उसके पति को एक आपराधिक मामले में फंसाने की कोशिश करने का आरोप है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने कोच्चि स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले कक्कनाड निवासी वेणु गोपालकृष्णन (50) को आगामी जांच में पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, आरोपी/अपीलकर्ता बीएनएसएस की धारा 482 के तहत दावा की गई राहत का हकदार है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। इसके साथ ही पीठ ने अपीलकर्ता की गिरफ्तारी की स्थिति में संबंधित अधिकारी अपीलकर्ता को 1 लाख रुपये की नकद जमानत राशि और दो ...