सहरसा, मई 21 -- सहरसा, विधिसंवाददाता। नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न संबंधी एक मामले के फैसले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राकेश कुमार राकेश की अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाकर 5 वर्ष कारावास तथा 50 हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया । अदालत ने भादवि की धारा 354 बी में 5 वर्ष कारावास 20 हजार अर्थदंड तथा अर्थदंड नही देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतने को कहा है । पोक्सो की धारा 8 में 4 वर्ष और 20 हजार अर्थदंड तथा अर्थदंड नही देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा एवम् पोक्सो की धारा 12 में दो वर्ष कारावास तथा 10 हजार अर्थदंड तथा अर्थदंड नही देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है । यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म में उम्र कैद, 75 हजार अर्थदंड अदालत ने कहा है सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी । अर्थदंड की राशि के अलावे ...