नई दिल्ली, जनवरी 14 -- ठाणे की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक मछुआरे को शादी का झूठा वादा करके 15 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 20 साल कठोर कारावास दी है। विशेष अदालत की जज रूबी यू मालवंकर ने दोषी पर 20 साल की सजा के साथ-साथ विभिन्न अपराधों के लिए आरोपी पर सामूहिक रूप से 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि पीड़िता को दी जाए। इसमें मनोधैर्य योजना के तहत पीड़ित को अतिरिक्त मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि पीड़िता अगस्त 2022 में आरोपी मनोज नवशा शनवर से मिली थी और घटना के वक्त 15 वर्ष की थी। पीड़िता महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उत्तन में घरेलू सहायिका और मछली साफ करने का काम करती थी।
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