सुल्तानपुर, मार्च 6 -- सुलतानपुर। महिला के घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़ और धमकी की शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने आरोपी अमरीश अग्रवाल और रचित अग्रवाल के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट में अर्जी देकर पीड़िता ने आरोप लगाया कि शहर के रुद्र नगर निवासी अमरीश अग्रवाल और रचित अग्रवाल ने 23 मार्च 2025 को उसके घर में घुसकर मारपीट की और छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत की। वीडियो बनाकर धमकी दी कि कहीं शिकायत की तो वीडियो वायरल कर देंगे। घटना को दोहराते हुए आरोपियों ने 13 सितम्बर 2025 को फिर अश्लील हरकत की। कोर्ट ने पीड़िता की याचिका को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए 15 अप्रैल को बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
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