रांची, मई 22 -- रांची, संवाददाता। छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न से जुड़े चार साल पुराने मामले में दोषी राजधानी के प्रतिष्ठित स्कूल के पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने यह सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने गुरुवार को दोषी पाया था। आरोपी न्यायिक हिरासत में रहते हुए ट्रायल फेस किया। मामला मई 2022 का है। पीड़िता ने अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि प्रिंसिपल एमके सिन्हा बीपी चेक कराने के बहाने उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे और अश्लील हरकत करते हुए शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते थे। यह भी पढ़ें- पूर्व प्राचार्य एमके सिन्हा दोषी करार, सजा आज प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वह फरार हो गए थे। पुलिस ने चार दिन...