दिल्ली, मई 26 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने संबंधी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.हालांकि इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.दिल्ली के लुटियंस इलाके में स्थित जिमखाना क्लब को खाली कराने के सरकार के आदे पर 26 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया लेकिन इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है और आठ हफ्ते में जवाब मांगा है.दिल्ली हाई कोर्ट में इस बारे में दो याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें जिमखाना क्लब को 27.3 एकड़ ज़मीन ख़ाली करने को कहा गया है.हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की.एक याचिका क्लब के पुराने सदस्य विजय खुराना ने दायर की थी और...