नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल किया है कि क्या पार्टी का चुनाव चिह्न उन्हें दिया जा सकता है, जिन पर दलबदल का 'संवैधानिक पाप' करने का आरोप है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न देने के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर विचार करते हुए यह सवाल किया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। SC ने इस बारे में दलीलें सुनीं कि क्या चुनाव आयोग का शिवसेना के शिंदे गुट को चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए मुख्य तौर पर विधायी संख्या पर भरोसा करना सही था। पीठ शिंदे खेमे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल की दलीलें सुन रही थी। कौल ने उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों का हवाला देते हुए विधायी बहुमत के परीक्...