नई दिल्ली, मई 19 -- देश में बुलडोजर चलाने की बढ़ते मामलों को लेकर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम को आड़े हाथों लिया। HC ने कहा कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश या बिहार की तरह 'बुलडोजर संस्कृति' को लाना सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी के लिए घर बनाना आसान नहीं होता और इसलिए उस पर इस तरह एक झटके में बुलडोजर चलाना सही नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई को पूरी तरह से मनमाना और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन करार दिया। जस्टिस सिद्धेश्वर थोम्ब्रे की अगुवाई वाली पीठ ने मकान ढहाने की कार्रवाई से नाराज होते हुए कहा, "एक घर का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है। हर कोई आपके और मेरे जैसा सक्षम नहीं है जो...