नई दिल्ली, मार्च 25 -- देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार (25 मार्च) को केंद्र सरकार के उन हालिया दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिनमें सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम' बजाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस याचिका को 'समय से पहले' (अपरिपक्व) करार दिया। बेंच ने यह भी कहा कि इन दिशानिर्देशों का पालन न करने पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। CJI सूर्यकांत ने आगे कहा कि ये दिशानिर्देश केवल एक 'प्रोटोकॉल' (नियम-प्रक्रिया) हैं और इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक गाइलाइंस हैं। इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है। य...