नई दिल्ली, जुलाई 28 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'यदि राज्य सरकार द्वारा पेश प्रस्ताव पर सभी पक्षों में सहमति बनती है तो शीर्ष अदालत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके समाधान निकालेगा।' उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि ' इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त के बाद पिछले कई सालों से सेवा कर रहे किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, और उच्च न्यायालय के फैसले के हिसाब से तैयार मेधा सूची में पात्र पाए गए उम्मीदवारों को मौजूदा खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी।' यह भी पढ़ें- 'शिक्षक भर्ती मामले में राज्य के प्रस्ताव पर पक्षकार सहमति बनाएं'मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की पीठ ने संक्षिप्त दलीले...