लखनऊ, अक्टूबर 7 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रायबरेली के एक ग्राम पंचायत के विधान सभा और पंचायत चुनाव के मतदाता सूची में अंतर होने के मामले में केन्द्रीय चुनाव आयोग व राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। न्यायालय ने मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। चार सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने रायबरेली के मखदूमपुर ग्राम पंचायत निवासी रोहित की याचिका पर दिया। याची की ओर से अधिवक्ता मोतीलाल यादव की दलील थी कि उक्त पंचायत चुनाव के लिए तैयार उक्त ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में तथा विधान सभा चुनाव के लिए बनी मतदाता सूची में 468 मतदाताओं का अंतर है।अधिवक्ता ने दलील दी कि दोनों सूचियों का मानक अलग-अलग तय कहा गया कि पंचायत चुनाव के लिए जहां 1987 मतदात...