नई दिल्ली, मार्च 23 -- योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की आयु सीमा में फिर दो वर्ष की बढ़ोतरी का निर्णय किया है। लखनऊ में सोमवार को हुई योगी कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (यथासंसोधित) की धारा-3(8) के स्थान पर धारा-3 की उपधारा (8) (क) को प्रतिस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके तहत लोकसेवा अधिकरण के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा को 65 वर्ष से बढ़ा कर 67 वर्ष किए जाने तथा सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने का निर्णय किया गया है। एक अधिकारी के अनुसार पूर्व में अधिकतम आयुसीमा यही थी, जिसे घटा दिया गया था। एक बार फिर आयुसीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है। यह भी पढ़े...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.