आगरा, जनवरी 30 -- रोडवेज बस से हादसे में मृतक के आश्रितों को यूपी रोडवेज धनराशि अदा करेगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने याचीगण को यूपी रोडवेज से 6.74 लाख रुपये दिलाने के आदेश दिए हैं। वादी संतो देवी निवासी शिवपुरी फतेहपुर सीकरी ने अधिवक्ता अनिल कुमार के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर बताया कि उसके पति कुंवर पाल 20 अक्तूबर 2020 की सुबह मोटर साइकिल से किरावली से घर आ रहे थे। आरोप था कि हाइवे पर रोडवेज बस चालक ने तेजी व लापरवाही से बस चलाकर मोटर साइकिल में टक्कर मारकर उसके पति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके पति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।
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