लखनऊ, मई 21 -- तीन खातों में पैसे रखने का आदेश, बढ़ेगी पारदर्शिता लखनऊ। प्रमुख संवाददाता

यूपी रेरा ने सख्त कदम उठाए यूपी रेरा ने रियल एस्टेट परियोजनाओं में वित्तीय अनुशासन और होमबायर्स के हितों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। गोमती नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल ऑफिस में गुरुवार को आयोजित बैठक में नए बैंकिंग रेगुलेशंस और प्रोजेक्ट अकाउंट संचालन से जुड़े दिशा-निर्देश के बारे में बैंकों को जानकारी दी गयी। अब प्रत्येक रेरा पंजीकृत परियोजना के लिए बिल्डरों को तीन अलग-अलग बैंक खाते कलेक्शन अकाउंट, सेपरेट अकाउंट और ट्रांजैक्शन अकाउंट खोलना अनिवार्य होगा। रेरा ने अस्यूर्ड रिटर्न और गारंटीड रिटर्न स्कीम पर भी शिकंजा कसा है।

खरीदारों के पैसे की सुरक्षा नए नियमों के तहत होमबायर्स से प्राप्त राशि का कम से कम 70 प्रतिशत हिस्सा प्रतिदिन स्व...