लखनऊ। विशेष संवाददाता, अगस्त 17 -- उत्तर प्रदेश में उद्यमिता और छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए योगी सरकार कई सहूलियतें दे रही है। इसी कड़ी में स्टार्टअप कंपनियों के लिए तो अलग से नीति ही तैयार की गई है। इसके तहत अब स्टार्टअप के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के लिए नियोक्ता के अंशदान की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। शुरुआत के तीन वर्ष तक यह सुविधा दी जाएगी। आत्मनिर्भर हो जाने पर नियोक्ता यह हिस्सा खुद भुगतान करेगा। इसका मकसद राज्य में औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। ईपीएफ, ईएसआई का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार ने कुछ शर्तें तय की है। इसका लाभ लेने वाला स्टार्टअप Startinup पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। यह सुविधा केवल प्रदेश में स्टार्टअप शुरू करने वालों को ही मिलेगी। यह भी साफ कर दिया गया है कि नियोक्ता ...