राजकुमार शर्मा, अप्रैल 3 -- यूपी की योगी सरकार ने श्रमिकों और निजी प्रतिष्ठानोंम में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं में बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। सभी प्रतिष्ठानों को अब ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। 10 या उससे अधिक कर्मियों वाले संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा। कर्मियों की संख्या के आधार पर पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। 'उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियमावली 2026' का प्रारूप जारी कर दिया है। इस नई व्यवस्था के लागू होते ही यूपी में लागू आठ पुराने श्रम नियम समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह एकीकृत श्रम कानून ले लेगा। यह नियमावली उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता-2020 के तहत तैयार की गई है। सरकार ने मसौदे पर 45 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। नए प्राव...
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