लखनऊ, अगस्त 14 -- यूपी में आपदा राहत योजना के लाखों लाभार्थियों को समय पर सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल सका। ऐसे लोगों की संख्या 39 लाख 25 हजार थी। इन लोगों को 313 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता के लाभ से वंचित होना पड़ा। इसके अलावा लाभार्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किए बिना ही धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी गई। ऐसी तमाम अनियमितताओं का खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया है। यह सदन मॉनसून सत्र में विधानमंडल के पटल पर रखी गई थी। इसमें आपदा राहत सहित पेंशन योजना, पालना योजना, श्रमिक गंभीर बीमारी योजना सहित अन्य को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। जहां तक आपदा राहत योजना का सवाल है तो बोर्ड ने य...
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