नई दिल्ली, नवम्बर 8 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की बूथ लेवल ऑफिसर ड्यूटी लगे या नहीं इस बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। हाई कोर्ट ने बीएलओ ड्यूटी से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के तहत शिक्षकों को चुनाव संबंधी कामों में तैनात करने की स्पष्ट अनुमति है, और बीएलओ का काम इसी के अंतर्गत आता है।शिक्षक बोले-गैर शैक्षणिक कार्य संविधान के विपरीत यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने सहारनपुर जिले के जूनियर/सीनियर बेसिक स्कूलों में कार्यरत अजरा परवीन और चार अन्य शिक्षकों की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचियों की ओर से तर्क द...