लखनऊ, अक्टूबर 14 -- यूपी सरकार भूमि क्षेत्र और उपयोग के आधार पर वाह्य विकास शुल्क नए सिरे से तय करने जा रही है। शहरी सीमा के अंदर और इसके बाहर भूमि के लिए अलग-अलग शुल्क की दरों में अंतर होगा। शहर के अंदर अधिक और शहर के बाहर कम होगा। कृषि एवं औद्योगिक उपयोग की भूमि पर बाह्य विकास शुल्क, आवासीय और व्यावसायिक की तुलना में कम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आवास विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने इसके साथ ही 'शहरी पुनर्विकास नीति' को देखा और कहा कि इसे जल्द लागू किया जाए।स्थान व उपयोग के आधार पर शुल्क मुख्यमंत्री के समक्ष मंगलवार को आवास विभाग ने दो नई नीतियों का प्रस्तुतीकरण किया। शहरों में नक्शा पास करने पर लगने वाले 'वाह्य विकास शुल्क नीति' और शहरी पुनर्विकास नीति। मुख्यमंत्री ने दोनों को देखने के बाद ...