लखनऊ, जनवरी 6 -- यूपी सरकार ने किराएदार और मकान मालिकों के बीच होने वाले रेंट एग्रीमेंट को लेकर बड़ी राहत दी है। साथ ही आवासीय व कृषि की तरह औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को 5000 रुपये में अपनों के नाम पर करने की सुविधा दे दी है। इसके साथ उसे एक प्रतिशत निबंधन शुल्क भी देना होगा। यह व्यवस्था तीन पीढ़ियों से अधिक पारंपरिक वंशजों के बीच लागू होगी। योगी कैबिनेट के इस फैसले से संपत्ति को लेकर होने वाले विवादों में कमी आएगी तो वहीं रेंट एग्रीमेंट को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाला मन-मुटाव पर खत्म हो जाएगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि इस फैसले से पारिवारिक सदस्यों के बीच व्यावसायिक व औद्योग...