नई दिल्ली, अक्टूबर 14 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में बिल्डर अब मनचाही ऊंचाई तक कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण करा सकेंगे। इसको लेकर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अब पूरे प्रदेश में एक बिल्डिंग बायलॉज लागू होगा। मॉडल भवन विनियम, 2026 में औद्योगिक क्षेत्रों को कई सहूलियतें दी गई हैं। पहले सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अपनी भवन नियमावली थी लेकिन अब सभी को समाहित कर एक कर दिया गया है। नए बायलॉज में उद्यमी कुछ शर्तों के साथ मनचाही ऊंचाई तक भवन बना सकेंगे। कुछ मामलों में ऊंचाई की सीमा तय है लेकिन ज्यादातर में कोई प्रतिबंध नहीं है। सड़कों की चौड़ाई के आधार पर तय फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) और सेटबैक का पालन करना होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 12 अक्तूबर को जारी बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक औद्योगिक, फ्लैटेड फैक्टरी, एमएसएमई के भवन ऊंचाई पर कोई प्रत...