प्रयागराज, फरवरी 20 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जारी निविदा को चुनौती देने वाली राजीव प्रकाशन की याचिका अस्वीकार कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दिया है। बोर्ड के अधिवक्ता ने बताया कि 13 नवंबर 2025 की निविदा सूचना संख्या 247 के अनुसार टेंडर पहले ही आवंटित किया जा चुका है। 31 दिसंबर 2025 को वर्क ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके तहत पहली लॉट में कक्षा नौ व 12 की पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है एवं ये बाजार में उपलब्ध हैं। कक्षा 11 की पुस्तकें भी अन्य प्रकाशक द्वारा उपलब्ध हैं। याची के अधिवक्ता ने इसे अस्वीकार नहीं किया लेकिन कहा कि ऐसी शर्तें उचित नहीं हैं और जानबूझकर अच्छे इच्छुक व्यक्तियों को टेंडर में आवेदन से रोकने के लिए शामिल की गई है...