विधि संवाददाता, अक्टूबर 2 -- यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस), प्लाटून कमांडर (पीएसी) और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सहित अन्य संबंधित 4543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर अगली सुनवाई तक रोक सरकार की ओर से बार-बार स्थगन मांगे जाने पर लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर व दो अन्य याचियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि याचिकाओं में परीक्षा की उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्नों के उत्तरों की सत्यता और शुद्धता को चुनौती दी गई है। हालांकि भर्ती का अंतिम परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुका है। ​कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि राज्य सरकार/भर्ती बोर्ड की ओर से बार-बार स्थगन मांगा जा रहा था। मामले की स्थिति को...