नई दिल्ली, मार्च 18 -- UP Panchayat Chunav: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ा निर्देश देते हुए पूछा है कि क्या पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल किसी भी स्थिति में पांच वर्ष की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस निर्देश के बाद चुनाव पर छाए संशय के बादल छंटते नजर आ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के शुरुआती हफ्तों में उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे छोटे स्तर 'पंचायत' के महापर्व की शुरुआत हो जाएगी।संविधान के अनुच्छेद 243-E का हवाला अदालत ने इम्तियाज हुसैन की याचिका पर सुनवा...