नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- लखनऊ प्रमुख संवाददाता। यूपी में तीन महीने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने में कराने के हाईकोर्ट के आदेश को ग्राम प्रधान सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने कहा कि प्रधानों को प्रशासक बनाने के सरकार के फैसले को सही ठहराने का हम स्वागत करते हैं लेकिन तीन महीने में चुनाव का विरोध किया जाएगा। कहा कि वह ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह लागू करने के बाद ही पंचायत चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं, सरकार अभी हाईकोर्ट के निर्णय पर विधिक राय लेने में जुटी हुई है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने गुरुवार को कहा कि हम उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं कि उसने प्रधान को प्रशासक बनाने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया। यह चुनाव तक प्रश...