सिद्धार्थ, मार्च 17 -- सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने यूपी गैगेस्टर एक्ट के एक आरोपी को तीन वर्ष, एक माह 10 दिन की सजा सुनाई। आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वीरेन्द्र साहनी उर्फ गब्बर पुत्र फुलचन्द्र साहनी निवासी भरवटिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर के खिलाफ सिद्धार्थनगर थाना में 2013 में धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी को तीन वर्ष, एक माह 10 दिन की सजा सुनाई। आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने की।

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