वाराणसी, जून 7 -- वाराणसी। यूपी कॉलेज में पुरानी रंजिश में साथी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपित एक और छात्र को कोर्ट से राहत नहीं मिली।

आरोपी का नाम प्रभारी जिला जज संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने मीरापुर बसही निवासी आरोपी अनुज सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसी मामले में बीते 14 मई को आरोपी मंजीत चौहान की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है।

अभियोजन का विरोध अदालत में अभियोजन की ओर से वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी और जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी उत्कर्ष सिंह ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका सहपाठी सूर्यप्रताप सिंह 20 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे यूपी कॉलेज में प्रशासनिक भवन के पास कमरा नंबर 12 के बाहर खड़ा था। उसी दौरान पूर्व ...