यूपी के सरकारी डॉक्टर अब कर सकेंगे सुपर स्पेशियलिटी कोर्स, 10 साल सेवा देनी होगी, शर्त तोड़ने पर 1 करोड़ देने होंगे
विशेष संवाददाता, नवम्बर 6 -- उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टर अब पीजी के बाद अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए सुपर स्पेशियलिटी की पढ़ाई भी कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने पीएमएचएस संवर्ग के पीजी करने के बाद सेवा में आए डॉक्टरों के लिए सुपर स्पेशियलिटी सहित दूसरी विशेषज्ञताओं में उच्चतर चिकित्सा पाठ्यक्रम करने का रास्ता खोल दिया गया है। खास बात यह है कि सुपर स्पेशियलिटी में दाखिले की अनुमति लेने वाले डॉक्टरों को दो साल तक पढ़ायी के लिए सवेतन अवकाश की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा एक साल का बिना वेतन असाधारण अवकाश भी देने का प्राविधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर नियम और शर्तें तय कर दी हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस फैसले ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.