नई दिल्ली, अप्रैल 10 -- UP News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सिटी मजिस्ट्रेट ने जनपद के विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निर्माण और भूखंड (प्लॉट) की बिक्री के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार के आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक या कार्यालय संबंधी नये निर्माण, पुनर्निर्माण या विस्तार से पहले सक्षम प्राधिकारी से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य है। वहीं भूखंड विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना स्वीकृत ले-आउट प्लान के अपनी भूमि को छोटे भूखंडों में विभाजित करके न बेचें। साथ ही खरीदारों को भी सलाह दी गई है कि वे किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले उसके ले-आउट की स्वीकृति की पुष्टि कार्यालय से जरूर कर लें। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए किए गए निर्माण के खिलाफ सख्त कानू...
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