संवाददाता, नवम्बर 8 -- यूपी के बलिया में एक सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के तीन कर्मचारियों के बकाया भुगतान के 41 साल पुराने मामले में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश शुक्रवार को बीएसए कार्यालय पर चस्पा किया गया। अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन संजय कुमार गोड़ के न्यायालय के तीन नवम्बर को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए कोर्ट के अमीन सुधीर सिंह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर आदेश चस्पा किया। बेसिक शिक्षा विभाग के शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह के अनुसार सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, दौलतपुर के तीन कर्मचारियों सच्चिदानंद , सौदागर यादव और राजनारायण राय के अवशेष वेतन भुगतान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 26 नवंबर 1984 को 12 लाख 39 हजार ...
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