नई दिल्ली, अप्रैल 26 -- UP News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कटरिया गांव में लड़की की मौत प्रकरण को लेकर हंगामे की आशंका के देखते हुए पूरे जिले में 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू करने को आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिले में जुलूस, प्रदर्शन या कैंडल मार्च पर रोक रहेगी। वहीं लड़की के परिजनों से मिलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव 29 अप्रैल को आने वाले हैं। कटरिया प्रकरण को लेकर एसपी डॉ. ईरज राजा की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है। आदेश में कहा गया है कि एसपी गाजीपुर के 26 अप्रैल के पत्र के आधार पर जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जनपद गाजीपुर की सीमा में इस घटना को लेकर आंदोलन या प्रदर्शन के उद्देश्य से समूह नहीं बनाएगा औ...