मुख्य संवाददाता, जुलाई 29 -- कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ही महत्वाकांक्षी न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए जमीनों का अधिग्रहण नहीं रुकेगा। हाई कोर्ट ने जमीनों का अधिग्रहण रोकने के लिए चार किसानों द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने केडीए को बड़ी राहत देते हुए भू-अर्जन की कार्यवाही की भी पुष्टि कर दी है। हाई कोर्ट में अनूप सिंह यादव और अन्य तीन काश्तकारों ने याचिका संख्या 27768/2026 दाखिल की थी। इसमें केडीए द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया को ही चुनौती दी गई थी। इस संबंध में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की बेंच के सामने काश्तकारों की तरफ से उनके अधिवक्ता लालजी यादव और यशपाल यादव ने अपनी दलीलें पेश कीं। वहीं केडीए की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और प्राधिकरण के अधिवक्ता जेएन मौर...